कार्यालय में टैक्स जमा कर वाहन स्वामी को मिलेगी रसीद।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984
बदायूँ। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुहैल अहमद ने जानकारी देते हुए बताया है। कि उत्तर प्रदेश परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना एवं परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक-01 अप्रैल वर्ष 2020 को अथवा उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत परिवहन यानों पर संदेय विलम्ब कर संदाय हेतु शास्ति संदाय में छूट प्रदान की गयी है। सम्बन्धित वाहन स्वामी शत् प्रतिशत शास्ति में छूट हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ धनराशि-1000/-(एक हजार) मिसलेनियस में फीस जमा कराकर आवेदन कर सकते है। जिसके अन्तर्गत बकाये में निहित वाहन स्वामी के कब्जे में, उसके उत्तरायधिकारियों के कब्जे में, वित्त पोषक के कब्जे में वसूली पत्र के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में या अन्य कही भी लम्बित है, सभी पर लागू होगी और इसमें एक माह के अन्दर सम्बन्धित कराधान अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
इसके संदर्भ में समस्त वाहन स्वामियों को अवगत कराया जाता है। कि कर(टैक्स) तत्काल इस कार्यालय में जमा कर तथा उसकी रसीद सम्बन्धित वाहन स्वामी को मौके पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके दृष्टिगत परिवहन आयुक्त ,उत्तर प्रदेश के कार्यालय के पत्र के द्धारा योजना की अवधि 01 माह और बढाये जाने का निर्णय लिया गया है। अब आवेदन अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक-27 जून वर्ष 2022 से 2 माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा तद्नुसार बकाया कर अधिसूचना में प्राविधानित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन जमा कराया जायेगा। सभी वाहन स्वामी इसके सम्बन्ध में तत्काल इस कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर अपने से सम्बन्धित वाहनों का कर(टैक्स) जमा करा सकते है।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

