उमेश पाल अपहरण: अतीक समेत तीन को उम्रकैद,हाइकोर्ट जाएंगे तीनों दोषी, पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री को कहा थैंक्यू

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उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है वहीं सात आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। आज ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले में अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं।

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