लगभग 02 करोड़ 30 लाख रुपये को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा एसएमएस धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम के दर्ज़ आज मुनादी करवा कर कुर्क किए गए हैं।
शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705
मसौली बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस, प्रशासन द्वारा विकट पदार्थ तस्कर की लगभग 02 करोड़ 30 लाख रुपये कीमत की अचल संपत्ति को धारा 14(1) अजनबी अधिनियम के तहत किया गया है पुलिस के अनुसार थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2023 धारा 3(1) ऊपर वाले अधिनियम के अभियुक्त मो0 फैसल पुत्र मो0 अतीक निवासी ग्राम टिकरा उस्माना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा गट सरगना मो0 अहमद पुत्र मो0 अतीक एवं अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गट आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त विकट पदार्थ का तस्कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं के नाम ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर में एक अदद तीन मंजिला मकान का आकार: 256.22 वर्ग मीटर, 256.22 वर्ग मीटर, 299.21 वर्ग (कुल 811.65 वर्ग) मीटर) का निर्माण किया गया। उक्त एसेट की कीमत लगभग 02 करोड़ 30 लाख रुपये को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा एसएमएस धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम के दर्ज़ आज मुनादी करवा कर कुर्क किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस, प्रशासन द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त विकट पदार्थ तस्कर की लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को धारा 14(1) ) एक्ट्रस के तहत अभिनय किया जाता है। 81.00 वर्ग मीटर भूमि पर एक अदद एक मंजिला मकान का निर्माण किया जा रहा था। उक्त परिसंपत्ति की कीमत लगभग 20 लाख रुपये को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा धारा 14(1) उ0प्र0 गैटबन्द एवं समाज एंटी-कार्रकोटॉप रोकथाम अधिनियम के लिए आज मुनादी करवा कर कुर्क किया गया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त सद्दाम थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी का मजारिका इतिहास साइजर है जिसका इतिहास साइजिक नंबर-31बी है

