सर्पदंश से होने वाली मृत्यु मे मृतक के आश्रितों को सरकार सात दिनों के भीतर चार लाख रूपये की अहेतुक सहायता प्रदान करेगी ।

शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705

मसौली बाराबंकी । प्रदेश मे सर्पदंश से होने वाली मृत्यु मे मृतक के आश्रितों को सरकार सात दिनों के भीतर चार लाख रूपये की अहेतुक सहायता प्रदान करेगी । इस संबंध मे अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी किये गए शासनादेश मे कहा गया है कि सर्पदंश से हुई मृत्यु मे मृतक का पंचनामा तथा पोस्टमार्टम कराया जाये तथा मृतक के आश्रितों को सात दिनो मे चार लाख रूपयों की अहेतुक सहायता उपलब्ध करायी जावे ।

शान्ती देवी  अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705

Don`t copy text!