पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की 6 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) बदायूं

बिसौली। तहसील क्षेत्र के गांव हतरा निवासी फैजान व कामरान की वजीरगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत छ: लाख चालीस हजार रुपए की संपत्ति जब्त की।


मालूम हो कि कामरान व फैजान अपने साथियों के साथ मिलकर गोवंश का वध कर उनके मांस का क्रय विक्रय किया करते थे। जिस संबंध में 2021 में उन पर गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षक तथा उप जिलाधिकारी कल्पना जायसवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार और तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में थाना बजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण कामरान व फैजान पुत्रगण गुड्डू निवासी ग्राम हतरा की शुक्रवार को छ: लाख चालीस हजार रुपए की अचल संपत्ति “मकान” गिरोहबन्द व सामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की और उनकी संपत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला ने बताया ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधान के समक्ष मुनादी कर राज्य सरकार के पक्ष में उक्त संपत्ति जब्त कर सील की गई।

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज 24 टाइम्स) बदायूं

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