पी एल वी रामवीर शर्मा ने तहसील दातागंज में विधिक साक्षरता शिविर कैम्प का आयोजन किया

मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं

दातागंज। विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं के दिशा निर्देशन में विधिक साक्षरता शिविर कैम्प का तहसील दातागंज में आयोजन किया गया जिसमें पी एल वी रामवीर शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा करना तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे और उससे संबंधित मामलों के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करना है।
इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है, जैसे-
जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार;
अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा के लिए वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार;
जहां भी संभव हो, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर वस्तुओं के लिए प्राधिकरण तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार;
सुनवाई का अधिकार और यह आश्वासन पाने का अधिकार कि उपभोक्ता हितों पर उचित मंचों पर उचित विचार किया जाएगा;
अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमानी से शोषण के विरुद्ध निवारण पाने का अधिकार: तथा
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार इन उद्देश्यों को केन्द्र और राज्य स्तर पर स्थापित उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा बढ़ावा दिया जाना और संरक्षित किया जाना है उपभोक्ता विवादों का त्वरित और सरल समाधान प्रदान करने के लिए, जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर एक अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है। ये अर्ध-न्यायिक निकाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे और उन्हें विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और जहाँ उचित हो, उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का अधिकार दिया गया है। अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया
इन्ही शब्दो के साथ समापन किया गया नायब तहसीलदार आनन्द कुमार पी एल वी रामवीर शर्मा
कुसुम वी एम सी किसान भाई उपस्थित रहे।

मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं

Don`t copy text!