मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले मुनव्वर गिरोह के सक्रिय सदस्य की 02 करोड़ 56 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया…….

नेवाज अहमद अंसारी विशेष संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले मुनव्वर गिरोह के सक्रिय सदस्य जासिम द्वारा स्वयं के नाम अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 56 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जायेगा-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी जिसका विवरण निम्नवत है-

थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के सक्रिय सदस्य जासिम पुत्र जलीस निवासी हटिया थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह सरगना मुनव्वर पुत्र यासिन निवासी ग्राम राजा कटरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर 15-20 वर्षों से आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं। गिरोह द्वारा अवैध तरीके से की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्यों से आम जनमानस के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न किये जाने के साथ ही साथ युवा वर्ग को नशे की लत में डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे आम जनमानस अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस संगठित गिरोह के द्वारा कारित किये जा रहे आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त/सक्रिय सदस्य जासिम उपरोक्त द्वारा अपने नाम पर अर्जित की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 02 करोड़ 56 लाख रुपये को थाना जैदपुर/सफदरगंज पुलिस द्वारा चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी।
इसी क्रम में अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश निर्गत किया गया।

कुर्क किए जाने हेतु सम्पत्ति का विवरण-

कस्बा व परगना सिद्धौर व तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में स्थित एक अदद भूखण्ड रकबा 5000 वर्गफुट, कुल सम्पत्ति की कीमत 2 करोड़ 56 लाख रुपये (2,56,00000)/- रुपये।(सक्रिय सदस्य जासिम के नाम पर)

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त/सक्रिय सदस्य जासिम पुत्र जलीस निवासी मोहल्ला हटिया कस्बा/थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी
1- मु0अ0सं0 213/2015 धारा 147/148/149/153(ए)/153(बी)/304/307/323/336/504/506 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी
2- मु0अ0सं0 367/2018 धारा 498(ए)/323/506 भा0द0वि0 थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी
3- मु0अ0सं0 291/2022 धारा 366/504/506 भा0द0वि0 थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी
4- मु0अ0सं0 358/2022 धारा 498(ए)/323/506 भा0द0वि0 थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी
5- मु0अ0सं0 55/2023 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी
6- मु0अ0सं0 212/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी

ज्ञात हो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले मुनव्वर गिरोह के सक्रिय सदस्य जासिम उपरोक्त की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 14,02,45,000/- रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व में ही कुर्क व सम्पति जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।
बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी चल/अचल संपति को कुर्क कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है

 

।नेवाज अहमद अंसारी विशेष संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी 

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