सीडीओ ने भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा एवं आर.ए.सी.सी. तथा आर्यावर्त बैंक, मुख्य शाखा बाराबंकी का किया निरीक्षण सीडीओ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित विभिन्न ऋण आवेदन पत्रों को तत्काल निस्तारित करने के दिए निर्देश
शमीम अंसारी बाराबंकी एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी
बाराबंकी ,05 अप्रैल। शासन के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी श्री अन्ना सुदन द्वारा आज जनपद की भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा एवं आर.ए.सी.सी. तथा आर्यावर्त बैंक, मुख्य शाखा बाराबंकी का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित विभिन्न ऋण आवेदन पत्रों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। भारतीय स्टेट बैंक की आर.ए. सी.सी. शाखा में वितरण हेतु लम्बित 20 आवेदन पत्रों तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में स्वीकृति हेतु लम्बित श्री अंजनी कुमार के ऋण आवेदन पत्र के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी। बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि आज ही बैंक स्तर पर लम्बित समस्त आवेदन पत्रों के संबंध में फील्ड विजिट करते हुए प्रकरण निस्तारित कर दिए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके उपरांत योजनान्तर्गत लाभान्वित लाभार्थी मो० नसीम की स्थापित इकाई का भी निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि संबंधित इकाई द्वारा विभिन्न प्रकार की ऑनलाईन सेवायें प्रदान की जाती है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित इकाई स्वामी का उत्साहवर्धन करते हुए अपने स्तर से भी अन्य पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित कराये जाने हेतु प्रयास किए जाने की अपेक्षा की गयी। मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत पात्रता इस प्रकार है। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिसकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा-08 होनी चाहिए। आवेदक कौशल विकास/आई.टी.आई./ पॉलिटेक्निक / विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना/ओडीओडी टूलकिट व कौशल से संबंधित अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त हो।
इसके साथ-साथ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत लक्ष्यपूर्ति हेतु सर्वप्रथम ऋण आवेदन संख्या बढ़ाने हेतु जनपद के विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था, राजकीय आई.टी.आई./नोडल अधिकारी-कौशल विकास तथा आरसेटी एवं जनपद के समस्त बैंक समन्वयकों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का आवेदन कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा बैंक समन्वयकों को योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार ऋण स्वीकृति / वितरण के निर्देश दिए गएशमीम अंसारी बाराबंकी एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

