दोहरे हत्याकांड के 14 आरोपियों को आजीवन कारावास प्रत्येक पर 5500 रुपये अर्थ दंड
मोहिनी शर्मा एडवोकेट एसएम न्यूज24टाइम्स
बाराबंकी। प्रथम अपर जिलाजज अनुपमा गोपाल निगम ने थाना सतरिख के ग्राम बरगदहा में 22 मार्च 2009 को हुये धर्मराज व धनीराम हत्या कांड का फैसला सुनाते हुये 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक को 5500 रुपये अर्थ दण्ड भी अदा करना होगा। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार, सहयोगी पंकज अवस्थी ने अभियोजन कथानक का व्योरा देते हुये बताया कि 22 मार्च 2009 को वादी अनन्त राम पुत्र धनी राम ने थानाध्यक्ष सतरिख को तहरीर देते हुये कहा था कि उसे व उसके पिता धनीराम भाई धर्म राज, पृथ्वी राज, भाभी कमल कुमारी, कुसमा व रामावती, भतीजे सरनाम, भतीजी रीता, विनीता अपने खेत से सरसों ढो रहे थे। उसी समय पहले से घात लगाये बैठे गांव के ही अभियुक्त सन्तराम, राम कैलाश, बुद्धू, राम तीरथ, कैलाश, बबलू, राम अधार, मिश्री लाल, राजेन्द्र, सुरेश कुमार, विनोद, मयाराम, दिनेश, राम अधार, राम सूचित, अनूप ने अचानक बन्दूक, तलवार, लाठी से हमला कर दिया। जिससे धनीराम व धर्मराज, पृथ्वी राज, कमल कुमारी, कुसमा, रामावती, सर नाम, रीता व विनीता गम्भीर रूप से घायल हो गये जबकि जिला अस्पताल बाराबंकी में पहुंच कर मरणासन्न धनी राम व धर्म राज ने दम तोड़ दिया था। इस मामले की एफआईआर थाना सतरिख में अपराध अंक 121/09पर भादस की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 325, 323, 506 व क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत दर्ज हुई थी। एक आरोपी दूबर उर्फ दुबरी का विचारण किशोर न्यायालय में लम्बित है जब कि आरोपी सन्तराम की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गयी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद 14 आरोपियों को हत्या का दोषी करार देकर सभी को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया।
मोहिनी शर्मा एडवोकेट एसएम न्यूज24टाइम्स

