बहराइच 19 अक्टूबर। जिला कारागार बहराइच के अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी ने बताया कि जिला कारागार बहराइच में जुर्माने के एवज़ में सजा काट रहे जनपद सिद्धार्थनगर निवासी 85 वर्षीय बंदी नगदहे उर्फ नरदा पुत्र स्व. चैकई उर्फ सुकई परिजनों की उपस्थिति में कारागार से रिहा किया गया।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नगदहे उर्फ नरदा पुत्र स्व. चैकई उर्फ सुकई आयु लगभग 85 वर्ष निवासी बैरिहवा, थाना देवरहा, जनपद सिद्धार्थनगर जो अपराध संख्या 29/2010, धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना रूपईडीहा के वाद में 08 फरवरी 2010 से बन्द था। बन्दी को मा. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ई.सी. एक्ट बहराइच द्वारा 14 जनवरी 2015 को 10 वर्ष कारावास तथा रू. 01 लाख के जुर्माने से दण्डित किया गया था।
जेल अधीक्षक श्री त्रिपाठी ने बताया कि स्वयंसेवी संस्था इनर ह्वील क्लब बहराइच की अध्यक्ष श्रीमती विभा अग्रवाल द्वारा जुर्माने की राशि रू. 30,000=00 जमा करने पर रिहा किया गया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष विभा अग्रवाल व सदस्य लता वर्मा व ज्योति बंसल, जेल अधीक्षक, जेलर वी.के. शुक्ल, डिप्टी जेलर अखिलेश कुमार व शरेन्दु कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।
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