जनपद बहराइच में धारा 144 प्रभावी

: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स

बहराइच 28 नवम्बर। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन कराते हुए गुरूनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा, चैधरीचरण सिंह जन्मदिवस, क्रिसमस-डे आदि त्यौहार, 01 दिसम्बर 2020 को गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन 2020 को मतदान तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 28 नवम्बर 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।

: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स

Don`t copy text!