नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकाल/गाइडलाइन का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश

रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 415526500

बहराइच 29 दिसम्बर। नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभारी नियंत्रण व रोकथाम हेतु विशेष सजगता/सावधानी बरते जाने व कोविड-19 प्रोटोकाल/गाइडलाइन का पूर्णतयः पालन कराये जाने के सम्बंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट तथा समस्त पुलिस उपाधीक्षक को शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने बताया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य आने वाले कार्यक्रमों में लोगों के अधिक संख्या में एकत्रित होने से कोरोना संक्रमण के प्रसार की सम्भावना रहेगी। इन कार्यक्रमों में विशेष सजगता/सावधानी बरतते हुए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों/कोविड-19 के प्रोटोकाल का पूर्णतयः पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी जिलों में कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किये जाय। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाय तथा उनके कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाय। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बंध में कोविड-19 से बचाव सम्बंधी दिशा निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाय। यह स्पष्ट कर दिया जाय कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइड लाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा।

किसी बन्द स्थान यथा हाल/कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय से अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थान के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाय।
आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देेशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थान पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बंध में अवश्य अवगत करा दिया जाय। नववर्ष के कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर पीए सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराया जाय। जनता के व्यक्तियों को नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासम्भव अपने अपने घरों में ही मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाय। कार्यक्रम स्थलों के आस-पास समुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करायी जाय।

सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर यथावश्यक ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत् निगरानी करायी जाय। कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने जैसी कार्यवाही भी की जाय। यूपी 112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन किये जाने हेतु प्रभारी द्वारा अवश्य विचार कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। नववर्ष पर्व के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्धेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाय।

जनपद के स्थानीय अभिसूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाय। मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए आराजक एवं असामाजिक/आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाय। होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग माल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गो/बाजारों एवं चैराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। नववर्ष के दौरान रात्रि में दुपहिया, चार पहिया आदि के वाहन चालकों को प्रभावी चेकिंग (विशेषकर उनके शराब पिये होने की जांच) अवश्य करायी जाय। साथ ही उन्हें यातायात नियमों का सम्यक अनुपालन एवं स्वयं को सुरक्षित रहने हेतु शालीनता से जागरूक किया जाय।

रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 415526500

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