मस्जिद, ईदगाह व मदरसे को संरक्षित किये जाने की मांग।
अब्दुल मुईद सिटी-अपराध ब्यूरो। (एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स) 9936900677
जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जमींदार साहबजादा मोहम्मद अमीर हैदर खाँ की भूमि पुराना नम्बर-100 तथा नया नम्बर 78 पर कायम है मस्जिद ईदगाह व मदरसा।
बाराबंकी। ग्राम कतुरी कला तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में स्थित मस्जिद ईदगाह व मदरसे के सम्बंध में मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम, कतुरीकला, तहसील फतेहपुर, जिला-बाराबंकी के सचिव इरफान पुत्र वारिस ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आम जनमानस की धार्मिक भावनाओं के सम्मान में मस्जिद व ईदगाह व मदरसा को संरक्षित करने की मांग की।
मालूम हो कि दिनांक 29.05.2021 को इरफान पुत्र वारिस ने उपजिलाधिकारी फतेहपुर को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया की श्रीमान जी द्वारा नोटिस पत्रांक 179/रा0का0भूलेख/मस्जिद/2021 दिनांक 31.03.2021 के उत्तर में दिनांक 05.04.2021 को आपके कार्यालय तहसील फतेहपुर में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दिया गया था। उपरोक्त प्रकरण में पुनः अवगत कराना है कि जमींदारी उन्मूलन से पूर्व जमींदार साहबजादा मोहम्मद अमीर हैदर खाँ की भूमि पुराना नम्बर-100 तथा नया नम्बर 78 पर मस्जिद ईदगाह व उसकी संलग्न भूमि पर बच्चों का निःशुल्क उर्दू अरबी के साथ प्राइमरी स्तर की शिक्षा दी जा रही है, मदरसे की इमारत जर्जर थी इसका जीर्णोद्धार 1989 में कराया गया था। उक्त मस्जिद, ईदगाह व मदरसा सार्वजनिक सड़क व गली या लेन पर नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जनहित याचिका नम्बर-13474/2016 में दिनांक 03.06.2016 के पारित आदेश उक्त मस्जिद पर आयत नहीं होता है। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश की कोई अवमानना नहीं हो रही है।
कमेटी के सचिव ने उपजिलाधिकारी से मांग की कि आम जनमानस की धार्मिक भावनाओं के सम्मान में ग्राम कतुरी कलां, स्थित मस्जिद व ईदगाह व मदरसा को संरक्षित किया जाना चाहिए।
अब्दुल मुईद सिटी-अपराध ब्यूरो। (एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स) 9936900677

