अंबेडकरनगर। भूमि विवाद के मामले में सेवानिवृत्त एसडीएम के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एसडीएम जलालपुर और एसओ सम्मनपुर को व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।जलालपुर तहसील क्षेत्र के बड़ेपुर निवासी सेवानिवृत्त एसडीएम दिनेश गुप्त के अनुसार गांव के कुछ मनबढ़ लोग ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे की कोशिश करते रहते हैं।
इसी क्रम में तालाब तथा बंजर भूमि पर बीते दिनों अवैध कब्जा शुरू किया गया। थाने और तहसील में की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही करने की बजाए रिटायर्ड एसडीएम के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई सम्मनपुर पुलिस ने शुरू कर दी।
एसडीएम जलालपुर ने 1 लाख रुपये का बंध पत्र भरने की नोटिस जारी कर दी। इस कार्रवाई से आहत सेवानिवृत्त अधिकारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।वहां दायर किये गए मामले की बीते दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में दिनेश गुप्त के अधिवक्ता ने तथ्य रखते हुए बताया कि सिर्फ अवैध कब्जे का विरोध करने पर मनमाने ढंग से यह नोटिस जारी कर दी गई।उच्च न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद पूर्व एसडीएम के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही पूरे मामले पर एसडीएम जलालपुर और एसओ सम्मनपुर से व्यक्तिगत शपथपत्र भी मांग लिया है। शपथपत्र 30 जुलाई तक दाखिल करने को कहा गया है।
पत्रकार आशीष सोनी अंबेडकरनगर
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