एडीएम ने पांच अभियुक्त किए जिला बदर

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एटा। न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन द्वारा पांच अभियुक्तों के खिलाफ तीनयूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए आगामी 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इस दौरान ये अभियुक्त जनपद एटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा जनपद के बाहर जहां भी रहेंगे वहां का पता देंगे तथा वहां के थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे। ऐसा न करने की दशा में अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन विवेक कुमार मिश्र के आदेशानुसार थाना सकरौली के ग्राम टिपरिया निवासी भूरी सिंह के पुत्रगण हरपाल, लालराम, जयपाल एवं राकेश पुत्र जयपाल सिंह तथा थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के ग्राम नगला परसादी निवासी श्याम पुत्र सतीश चन्द्र के खिलाफ तीन यूपी गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 6 माह के लिए जिला बदर किया है।

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