जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार में JDU-BJP की अलग राय, उपमुख्यमंत्री पलटीं तो पंचायती राज मंत्री ने कहा- 2 से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, बनेगा कानून
संपादक मोहिनी शर्मा एडवोकेट एसएम न्युज24 टाइम्स 8564852662
उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चल रही बहस के बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है. 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार बिहार में इस साल संभावित पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस बयान के बाद ये तय हो चुका है कि बिहार में भी अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है. इसके पहले सीएम नीतीश ने कानून को इसका रास्ता नही बल्कि जागरूकता उपाय बताया था.
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में भी बिहार सरकार नया नियम बनाने जा रही है. इस नियम के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे वाले बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. सम्राट चौधरी ने ये भी कहा कि 2 से अधिक बच्चे वालों को बिहार सरकार की बाकी योजनाएं और सुविधाओं का फायदा भी नहीं मिलना चाहिए.
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक, राज्य में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. बिहार में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है. अब सरकार इस नियम को ग्राम पंचायतों तक ले जाना चाहती है. पंचायत चुनाव में भी 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. नगर पंचायत की तरह उन्हें भी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस नियम पर अभी काम चल रहा है. ये कानून बनने में अभी 1 साल लगेगा.
इससे पहले बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ही सीएम नीतीश से उलट बयान दे चुकी थीं लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अपने बयान से पलटी मार गईं. पहले उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर सराहनीय काम किया है. चूंकि यूपी के मुकाबले बिहार में प्रजनन दर ज्यादा है, इसलिए वहां की तर्ज पर बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए.

