फतेहपुर बाराबंकी। बिना ऋण लिये ही एक खाताधारक को ऋण अदायगी के लिये प्रताड़ित करना बैंक कर्मियों को महंगा पड गया। पीड़ित खाताधारक द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में योजित किये गये वाद में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मोहम्मदपुर खाला पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मियों पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, किन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नही की गयी है। ग्राम व पोस्ट व थाना मो0पुर खाला निवासी हरिकेश सोनी पुत्र रामबिहारी का आरोप है कि उन्होने वर्ष 2009 मे आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा मोहम्मदपुर से खाता संख्या 35100001013 पर ऋण स्वीकृत कराया था, जिसकी उनके द्वारा वर्ष 2011 मे अदायगी कर दी गयी थी। ऋण शेष न होने के कारण बन्धक प्रतिभूति भी अवमुक्त हो गयी। परन्तु 01 जनवरी 2013 को बैंक द्वारा बताया गया कि खाता संख्या 9103 पर उसका ऋण बकाया है, जबकि पीडित खाताधारक द्वारा उक्त खाते पर कोई भी ऋण नही लिया गया। बैंक द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने पर पीडित ने सीजेएम कोर्ट की शरण ली। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन मे मोहम्मदपुर खाला पुलिस ने शाखा प्रबन्धक मो. नईम अनवर, राजाराम ऋण अधिकारी, एम.पी. फील्ड आॅफिसर, रामलाल वर्तमान शाखा प्रबन्धक व राजेन्द्र प्रसाद वर्तमान फील्ड अफसर पर सम्बन्धित धाराओं में करीब एक वर्ष पूर्व अभियोग तो पंजीकृत कर लिया गया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी है, जिससे पीडित की समस्या जस की तस बनी है।
मोहम्मद वसीम कुरेशी संवाददाता

