अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 15,000 रूपये अर्थदण्ड

एसएम न्यूज़24टाइम्स जिला ब्यूरो के साथ सुहेल अंसारी संवाददाता की रिपोर्ट नगर बाराबंकी 8081991270

बाराबंकी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोर्ट संख्या-36 बाराबंकी ने अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 15,000 रूपये अर्थदण्ड से किया दण्डित –

जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे मा0न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश/(एफ0टी0सी0) कोर्ट संख्या-36 द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 300/17 धारा 498ए/304 भादवि में अभियुक्त इन्द्रपाल सिह पुत्र स्व0 रामलखन सिंह निवासी टीकापुर थाना देवा जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 11.07.2017 को वादी श्री रामकुमार पुत्र तहसीलदार निवासी सुरजापुरवा थाना परशपुर जनपद गोण्डा ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को मारने पीटने व आग से जलाकर मार देने के सम्बन्ध में थाना देवा जनपद बाराबंकी पर दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-300/17 धारा 498ए/304 भादवि बनाम 1. इन्द्रपाल सिह पुत्र स्व0 रामलखन सिंह निवासी टीकापुर थाना देवा जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

एसएम न्यूज़24टाइम्स जिला ब्यूरो के साथ सुहेल अंसारी संवाददाता की रिपोर्ट नगर बाराबंकी 8081991270

 

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