अपात्र राशन कार्ड धारक हो जाएं सावधान अगर राशन कार्ड निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो लिए गए खाद्यान्न कि की जाएगी राजस्व वसूली।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984
सहसवान। ऐसा ही एक प्रेस विज्ञप्ति सूचना का प्रकाशन कराए जाने के लिए क्षेत्रीय समाचार पत्रों के पत्रकारों को उपजिलाधिकारी ने प्रचार प्रसार हेतु अपात्र कार्ड धारकों के राशनकार्ड समर्पित कराने हेतु उनके स्थान पर पात्र कार्ड धारकों को राशन कार्ड बनाए जाने के निर्देश पूर्ति निरीक्षक को दिए हैंl
उपजिलाधिकारी महिपाल सिंह ने क्षेत्रीय समाचार पत्र के पत्रकारों को दिए गए प्रेस विज्ञप्ति सूचना पत्र में जनमानस को अवगत कराते हुए बताया कि अपात्र व्यक्तियों परिवारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले राशन कार्ड पात्र गृहस्थी बनवा कर शासन की मंशा के विपरीत सरकारी योजना का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है जिसके दृष्टिगत ऐसे व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है। कि यदि उनके द्वारा सताई अपने राशन कार्ड समर्पित नहीं किए जाते हैं। तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी तथा कार्ड धारक से अब तक लिए गए खाद्यान्न की धनराशि का मूल्यांकन कर रिकवरी की जाएगी इस संबंध में पूर्व में भी ऐसे आपात राशन कार्ड धारकों से अपील किया चुके थे वह अपने राशन कार्ड संबंधित आपूर्ति कार्यालय को 15 मई तक उपस्थित होकर अपने राशन कार्ड समर्पित किए जाने का प्रार्थना पत्र पूर्ति निरीक्षक को दे दें। अन्यथा की स्थिति में यदि सत्यापन में अपात्र पाए जाते हैं। तो उनके विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए उत्तरदाई होंगेl
उपजिलाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्रता का आधार शहरी क्षेत्र के आधार पर समस्त आयकर दाता ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा बात नुकूलन यंत्र अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का वर्जित आवासीय प्लाट या उस पर निर्मित मकानों पर 100 मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट ऐसा परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की 30,0000 प्रति वर्ष से अधिक हो ऐसे परिवार के सदस्यों का एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस या शस्त्र हो राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्रता का आधार ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर समस्त आयकर दाता ऐसे परिवार जिन के किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन ट्रैक्टर हार्वेस्टर अत्यंत अथवा 5 केवीए जनरेटर ऐसे परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो ऐसे परिवार के समस्त सदस्यों की कुल आय दो लाख रुपए हो ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस या शस्त्र हो पात्र होंगे।
उपजिलाधिकारी ने सहसवान तहसील क्षेत्र के समस्त राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि अपात्र राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड निरस्त कराए जाने के लिए 15 मई तक राशन कार्ड निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र पूर्ति निरीक्षक प्रदीप कुमार यादव कार्यालय में उपस्थित होकर दे दे समय अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत राजस्व टीम एवं पालिका कर्मचारियों के साथ घर घर जाकर राशन कार्ड की पात्रता श्रेणी का सत्यापन किया जाएगा। अगर टीम द्धारा राशन कार्ड सत्यापन में अपात्र पाया जाता है ऐसे कार्ड धारकों से राशन डीलर से लिए गए खाद्यान्न की वसूली करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।जिसकी जिम्मेदारी कार्ड धारक की स्वयं की होगी।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

