पुलिस ने गैंगस्टर मेंहदी हसन की 18.80 लाख रूपये की संपत्ति जब्त की। गोकशी के मामले में फरार चल रहा है तस्कर, वजीरगंज पुलिस ने घर पर डाला ताला।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984
बदायूं। गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का संपत्ति जब्तीकरण अभियान जारी है। गुरुवार को वजीरगंज इलाके में रहने वाले गोमांस के तस्कर मेहंदी हसन के घर पर पुलिस ने ताला पड़ गया। मेंहदी गोवंशों का वध कर उनका मांस बेचता था, फिलहाल वह फरार चल रहा है। इसी बीच पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गांव हतरा में रहने वाले मेंहदी हसन की पुलिस को काफी दिन से तलाश है। वजह है कि वह अपने गिरोह के साथ गोवंशों का वध करके उनके मांस की सप्लाई के कृत्य में लिप्त था। पिछले दिनों उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई तो पुलिस ने शासन के निर्देश पर इस काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति का रिकार्ड खंगाला। जांच में पता लगा कि मांस बेचकर मेंहदी ने गांव में आलीशान मकान बनवाया था। इसकी कीमत लगभग 18.80 लाख रुपये आंकी गई थी। इसकी जब्तीकरण का प्रस्ताव पुलिस की ओर से जिलाधिकारी दीपा रंजन को भेजा गया। जिलाधिकारी का अनुमोदन मिलने के बाद प्रशासनिक अफसरों के साथ पुलिस गांव में पहुंची और वहां ढोल बजवाकर मुनादी कराई। जबकि इसके बाद उसके घर पर ताला लगा दिया गया। एसओ वजीरगंज प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी फरार चल रहा है। उसकी तलाश जारी है। फिलहाल मकान जब्त कर लिया गया है।
जिलाधिकारी के आदेश पत्रांक 1957/रीडर-डीएम0 बदायूँ दिनांक 14 जुलाई वर्ष 2022 के अनुपालन मे अभियुक्त शानू पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0स0 57/2020 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट मे अभियुक्त की 14/1 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के कुशल निर्देशन में एव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली के नेतृत्व मे व तहसीलदार विसौली बदायूँ व थानाध्यक्ष थाना वजीरगंज बदायूं की अध्यक्षता मे थाना वजीरगंज पुलिस द्धारा अभियुक्त शानू पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0स0 57/2020 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट मे अभियुक्त की अचल सम्पत्ति जिसकी कीमती अट्ठारह लाख अस्सी हजार अन्तर्गत धारा 14/1 गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्त की कार्यवाही की गयी।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

