हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 37 लाख की ठगी करने वालों के विरूद्ध सीजेएम ने एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984
बदायूं। हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 37 लाख रुपये की ठगी करने वालों के खिलाफ सीजेएम नवनीत भारती ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शांतिकुंज निवासी राजेंद्र सिंह यादव पुत्र तारा सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक परिवाद दायर किया है। उनके अनुसार एक सामाजिक कार्यक्रम में उन्हें मनोज, विपिन, प्रवीण, प्रमोद पुत्रगण अखिलेश चंद्र और सुनीता पत्नी प्रमोद निवासी ग्राम असधरमई उसावां मिले थे। सभी ने राजेंद्र सिंह से कहा कि उनकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छी पहचान है और उन्होंने बहुत से लोगों की नौकरी लगवाई है। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम की मोहर और हस्ताक्षर करे कई कागज दिखाए। उन्हें यकीन दिलाया कि वह उनके बच्चों और परिचितों के बच्चों की भी लगवा देंगे। राजेंद्र और उनके कई रिश्तेदारों ने 37 लाख रुपये इन लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर दिए। राजेंद्र सिंह ने कहा था कि उन्हें कैसे विश्वास हो कि नौकरी नहीं लगी तो उनका रुपया वापस मिलेगा। इस बात पर मनोज ने 37 लाख का चेक दे दिया। उनसे कहा नौकरी नहीं लगती है तो तुम अपना पैसा इस चेक से निकाल लेना। राजेंद्र ने कई बार कहा कि या नौकरी लगवाओ या पैसा वापस दो। उन्होंने चेक भी ऐसी बैंक का दिया था, जिसकी तमाम शाखाएं बंद हो चुकी थी। इससे उन्हें ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो उन्होंने कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया। सीजेएम नवनीत भारती ने परिवाद स्वीकार करते हुए सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

