दहेज लोभियों को 10 वर्ष की कैद व 15 हज़ार जुर्माना
शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705 सुहेल अंसारी संवाददाता नगर बाराबंकी एसएम न्यूज़24टाइम्स 8081991270
बाराबंकी। दहेज की मांग करने और न देने पर विवाहिता को जला कर मार डालने के मामले में आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट नं0-36 बाराबंकी ने अभियुक्तगण को 10 वर्ष का कारावास व 15,000 रूपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है। दिनांक 13.06.2013 को वादी छविराज पुत्र स्वामी दीन सिंह निवासी छांगुर पुरवा मजरे उमरी थाना मो.पुर खाला जनपद बाराबंकी ने अपनी पुत्री के ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग करने और न देने पर जला कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना मो0पुरखाला जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 183/13 धारा 498ए, 304बी, 201, 302, 34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम रामरती पत्नी श्यामलाल लोध, श्यामलाल लोध पुत्र स्व0 द्वारिका लोध निवासीगण ग्राम रिहली थाना मो0पुरखाला जनपद बाराबंकी पंजीकृत कराया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अदालत में सुनवायी के दौरान वादी व गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी) कोर्ट नं0-36 बाराबंकी द्वारा अभियुक्तगण रामरती पत्नी श्यामलाल लोध व श्यामलाल लोध पुत्र स्व0 द्वारिका लोध निवासीगण ग्राम रिहली थाना मो0पुरखाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोष सिद्ध करते हुये अभियुक्तगण को 10 वर्ष का कारावास व 15,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।सुहेल अंसारी संवाददाता नगर बाराबंकी एसएम न्यूज़24टाइम्स 8081991270

