मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप दुराचारी को 10 वर्ष की कैद 20000 जुर्माना
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489
बाराबंकी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी ने अभियुक्तको 10 वर्ष के कारावासव 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से किया दण्डित –
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी,जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत मु0अ0स0 239/14 धारा 363/366/376/342/506 भादिव 5(ठ)6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम मनीष कुमार वर्मा पुत्र राम गुलाम निवासी ग्राम बड़नापुर थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी द्वारा दोष सिद्ध करते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।
संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 28.6.2014 को वादी श्री जगजीत प्रसाद पुत्र नान्हू निवासी ग्राम बड़नापुर थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध को प्रार्थना पत्र दिया। उक्त सूचना पर थाना मो0पुर खाला पर मु0अ0स0 239/14 धारा 363/366 भादिव एक्ट बनाम मनीष कुमार वर्मा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 376 भादिव 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी की गयी। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489

