दहेज हत्या के आयोपी ससुर को सात वर्ष की कैद

मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489

बाराबंकी। अपर जिला जज अंशुमान पटनायक ने दहेज हत्या सम्बन्धी एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मृतका के ससुर को सात वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया। मृतका का पति उस समय नाबालिग था इसलिए उसका केश अलग किशोर न्यायालयमें चल रहा है। जिला सहायक शाश्कीय अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव न बताया की थाना राम सनेही घाट में 1 मार्च 2012 को तहरीरदेकर एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि उसने अपनी लड़की मृतका का विवाह 2011 में थाना रामसनेहीघाट के गांव समीरगंज धरौली निवासी रसीद अहमद के साथ किया था। मृतका के पति, ससुर व ससुराल के अन्य लोग दहेज में रंगीन टीवी व 50 हजार रुपये की मांग करते थे तथा यह मांग पूरी न होने के कारण प्रताड़ित करते थे। इसी मांग को लेकर हुई प्रताड़ना से मृतका ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मृतका के पति रसीद, ससुर अजीज सहित 5 लोगो के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। गुरूवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद ससुर को दोषी करार देकर 7 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया। पति घटना के समय नाबालिग पाया गया इसलिए उसका केश अलग कर किशोर न्यायालय भेजा गया जहाँ अभी लंबित है। कोर्ट ने अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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