………औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर कर रहा है ।प्रापर्टी डीलर
शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705
मसौली बाराबंकी । प्रापर्टी डीलर और पुलिस का गठजोड़ काश्तकारों को अपनी जमीनें औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर कर रहा है । वास्तव मे प्रापर्टी डीलरों पर पुलिस ऐसे हीं मेहरबान नहीं है इस धंधे मे इतनी अकूत कमाई है कि प्रापर्टी डीलर पुलिस को उपकृत करने मे कोई कंजूसी नहीं करते हैं । प्रापर्टी डीलरो के इस उपकार के बदले पुलिस प्रापर्टी डीलरों के हित के लिए भोले भाले काश्तकार को थाने बुलाकर प्रताड़ित करने और दबाव बनाने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज कर देने मे भी संकोच नहीं करती है । मामला जिला मुख्यालय की नाक के नीचे थाना सफदर गंज के ग्राम लक्षवर बजहा का है ।
पीड़ित काश्तकार सुरेश चन्द्र वर्मा ने पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है । प्रार्थनापत्र के अनुसार वर्ष 2019 के जनवरी माह में प्रापर्टी डीलर अब्दुल रहमान पुत्र मो० नसीम निवासी बी0-94 विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ जो कि प्रार्थी के ग्राम के आस-पास भूमि का क्रय विक्रय व प्लाटिंग कार्य करते है, ने प्रार्थी व प्रार्थी के भाई देशराज के संयुक्त खाते की एक बीघा जमीन तीस लाख रूपये मे खरीदने हेतु प्रार्थी को मु0 60,000/- (साठ हजार रूपये) व प्रार्थी के भाई देशराज को मु0 60,000/- (साठ हजार रूपय) बतौर बयाना नकद दिया था। इसके बाद अब्दुल रहमान उपरोक्त ने उसी माह 5,00,000/- पांच लाख रूपये की चेक सं0-2854 एच०डी०एफ०सी० प्रार्थी को तथा 5,00,000/- पांच लाख रूपये की चेक सं0-2853 एच०डी०एफ०सी० प्रार्थी के भाई देशराज को दिया था तथा छः माह में पूरा पैसा देकर जमीन का बैनामा करा लेने का वादा किया था। किन्तु छः माह बीत जाने के बाद भी अब्दुल रहमान ने बैनामा नहीं कराया। फिर कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया जिसे लेकर अपनी परेशानी बताकर विपक्षी लगातार टाल-मटोल करता रहा ।
इस विवाद को लेकर दिनांक 17.12.2022 को थाना सफदरगंज, में हल्का दरोगा व गवाहान के समक्ष प्रार्थी व विपक्षी अब्दुल रहमान के मध्य लिखित सुलहनामा कराया गया जिसमें दोनो पक्षों के बीच तय हुआ कि विपक्षी ने प्रार्थी को मु0 5.60,000 /- रू० (पांच लाख साठ हजार रूपये) जो बतौर बयाना दिया है उसमे 30,00,000/- रू० (तीस लाख रूपये) बीघा की दर से जितनी जमीन बनती है उसे प्रार्थी 31 दिसम्बर 2022 के अन्दर लिखा देगा। यदि यह जमीन प्रार्थी, विपक्षी अब्दुल रहमान को किसी कारण से नही लिख पाता है। तो एक माह के अन्दर प्रार्थी विपक्षी को 5,60,000/- रू० वापस कर देगा लेकिन तय शुदा सुलहनामा के अनुसार विपक्षी अब्दुल रहमान जमीन का बैनामा कराने नहीं आये जिसकी सूचना काश्तकार ने दिनांक 06.012023 को थाने पर उपस्थित होकर दी थी।
पीड़ित काश्तकार बताता है कि 03:082023 को प्रापर्टी डीलर अब्दुल रहमान ने फोन करके प्रार्थी को ग्राम रसौली में बैंक के सामने पुल के नीचे बुलाया और कहा कि मै जमीन का बैनामा नही करा पाऊगा आप लोग मेरा पैसा वापस कर दीजिए । काश्तकार ने 15.08.2023 को पैसा लौटाने की बात कही । दिनांक 17.08.2023 को दोपहर करीब 1:00 बजे प्रापर्टी डीलर अब्दुल रहमान अपने दो साथियों के साथ काश्तकार की फैजाबाद रोड लक्षवर बजहा स्थित दुकान पर आये तब सुरेश व उसके भाई देशराज ने गांव के देवेन्द्र कुमार पुत्र रामपाल व कुलदीप पुत्र विक्रम सिंह तथा कौशलपाल पुत्र घीसाराम निवासी बबुरिहा मौरा थाना सफदरगंज बाराबंकी व मुकेश पुत्र बदलुराम निवासी रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर के सामने विपक्षी अब्दुल रहमान को साठ-साठ हजार रु० कुल 1,20,000/- रू० दिये तथा सुरेश ने विपक्षी से कहा कि. आपने जिस खाते में उसके व उसके भाई देशराज को पांच-पांच लाख रूपये की चेक दी थी उस खाते का नम्बर दे दीजिए जिससे वह व उसका भाई देशराज आपके उस खाते पर रुपया वापस कर सके। इस बात पर प्रापर्टी डीलर अब्दुल रहमान नाराज हो गया कहा कि बहुत बड़े कानूनी बनते हो । हमे बेइमान समझते हो । आप लोग हमारा दस लाख रूपया नकद दीजिए प्रार्थी व प्रार्थी के भाई देशराज द्वारा चेक से मिला पैसा नकद वापस करने से इन्कार करने पर विपक्षी अब्दुल रहमान जा-बेजा धमकियां देने लगा कहा कि हमे जानते नहीं हो हम कैसे लोग है । तुम ढूंढे नहीं मिलोगे । प्रापर्टी डीलर धमकी देकर चले गये कि मेरा चाहे जितना पैसा खर्चा हो जाये थाने में बुलवाकर तुम दोनों की खाल खिंचवा लूंगा।
भुक्तभोगी काश्तकार के अनुसार दिनांक 23.06.2023 को शाम करीब 4.30 बजे काश्तकार को हल्का दरोगा श्री राजीव कुमार सिंह ने अपने मोबाइल नं0-9454000025 से फोन किया कि वर्मा कहा हो में तुम्हारे लक्षबर में जसवंत बाबू की दूकान पर बैठा हूँ आकर मुझसे मिल लो। काश्तकार जब वहा पहुंचा तो दरोगा जी ने कहा कि तुमने अब्दुल रहमान से 8,500/- रु० छीने हैं और उसे मारा-पीटा है । काश्तकार द्वारा घटना से इंकार करने पर दरोगा जी ने कहा कि कल सुबह 10 बजे थाने आ जाओ पीड़ित काश्तकार 24.08.2023 को सुबह 10 बजे थाने पहुंच गया। तब दरोगा जी ने कहा कि वह पार्टी भी आ जाये तब बात हो लेकिन 1 बजे तक प्रापर्टी डीलर नहीं आया तो काश्तकार घर चला आया । लगभग 3 बजे दरोगा जी ने अपने उक्त मोबाइल से काश्तकार को फोन किया कि अब्दुल रहमान आ गये है थाने पर आ जाओ काश्तकार थाने पर पहुंचा तभी दरोगा जी के कहने पर एक सिपाही ने काश्तकार की जेब से मोबाइल निकाल लिया तथा डांट- फटकार कर एक ओर बैठा दिया। थाने में काश्तकार की बात किसी ने नही सुनी । बाद मे रात करीब 10 बजे परिजनो के पहुंचने पर एक कागज पर काश्तकार व उसके परिजनों से हस्ताक्षर कराकर उसे को छोड़ दिया गया । कई दिन बाद काश्तकार को पता चला कि थाने में प्रापर्टी डीलर द्वारा उसके व भाई देशराज व पुत्र और भतीजे शिवम, सुमित, अभिषेक, और बौआ के विरूद्ध मु0अ0सं0- 376/23 धारा 406, 323, 504, 506, 34 भा0द0वि० के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है । काश्तकार का आरोप है कि उसके व उसके परिजनों के विरूद्ध उक्त मुकदमा उस पर बेजा दबाव बनाने तथा परेशान करने की नीयत से हल्का दरोगा की साठगाठ से लिखाया गया है। पीड़ित काश्तकार ने न्याय की गुहार लगाई है ।
शान्ती देवी अवधेश वर्मा एसएम न्यूज़24टाइम्स विशेष संवाददाता मसौली जनपद बाराबंकी 8707331705

