अब आईपीसी की धाराओं की जगह, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) होगी लागू

बैठक मे जनप्रतिनिधि सहित अधिवक्ता एव पत्र प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बाराबंकी। क्षेत्र के तीन थाना क्षेत्र प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह जैदपुर सुधीर कुमार सिंह सफदरगंज अरुण प्रताप सिंह मसौली अपने अपने की अध्यक्षता मे सोमवार को थाना मुख्यालय पर आयोजित बैठक मे आज से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023,व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी गयी। बैठक मे जनप्रतिनिधि सहित अधिवक्ता एव पत्र प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक मे उपस्थित सम्भ्रान्त जनो से रूबरू होते हुए प्रभारी निरीक्षक अमित प्रताप सिंह ने कहा कि रविवार मध्य रात्रि से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गयी अब पुलिस को तीन साल से अधिक और सात साल से कम वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही धाराएं भी बदल जाएंगी जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एवेडेंस एक्ट लेंगे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी को गवाही के लिए अदालत या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। लोग अपने स्थान से ही गवाही दे सकेंगे। उन्होंने जीरो एफआईआर, ई एफआईआर के क्रियान्वयन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ हुई।
इस मौक़े पर अतरिक्त प्रभारी निरीक्षक बीर सिंह उपनिरीक्षक रणबीर सिंह ग्राम प्रधान गुर सरन वर्मा, आकाश वर्मा, कलीम चौधरी, , रामसिंह यादव, नूर मोहम्मद, उमाकांत राव, वसीम अंसारी आदि लोग मौजूद रहे।

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