नाबालिग से बलात्संग के अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास व हुआ जुर्माना

नेवाज अहमद अंसारी विशेष संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

हैदर गढ़ बाराबंकी। कोतवाली क्षेत्र थाना हैदरगढ़ पर नाबालिग से बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2020 धारा 376एबी भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त माताफेर रावत पुत्र देवीदीन रावत निवासी ग्राम कुंभी थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली को उपरोक्त धाराओं में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं-46 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कठोर कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी। *उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।

दिनांक 25.02.2020 को थाना हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत निवासी द्वारा अभियुक्त माताफेर रावत पुत्र देवीदीन रावत निवासी ग्राम कुंभी थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली के विरुद्ध वादी की 02 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना हैदरगढ़ पर मु0अ0सं0 70/2020 धारा 376ए/बी भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट  बनाम अभियुक्त माताफेर रावत पुत्र देवीदीन रावत नि0 ग्राम कुंभी थाना शिवगढ जनपद रायबरेली पंजीकृत किया गया । *तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर आरोपी को दिनांक 26.02.2020 गिरफ्तार कर 73 दिवस में आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया गया ।

नेवाज अहमद अंसारी विशेष संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

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