दहेज हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 8000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया –
मामून अंसारी जिला ब्यूरो चीफ एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी
बाराबंकी न्यायालय द्वारा दहेज हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 8000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया –
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “Operation Conviction” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना घुंघटेर पर दहेज हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2020 धारा 498ए/304बी/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जहीम पुत्र जहीर निवासी बड़ी तकिया मजरे छिलगांवा थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04 बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 8000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं जहीर पुत्र खलील को दोषमुक्त किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी । उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।
संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 13.10.2020 को वादी मुन्ना पुत्र अलीजान निवासी बादशाहनगर पोस्ट इसरौली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ने अभियुक्तगण 1- जहीम पुत्र जहीर 2- जहीर पुत्र खलील निवासी बड़ी तकिया मजरे छिलगांवा थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध वादी की पुत्री को दहेज की मांग न पूरी होने पर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी, उक्त तहरीर के आधार पर थाना घुंघेटर पर मु0अ0सं0 105/2020 धारा 498ए/304बी/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री योगेन्द्र कमार जनपद बाराबंकी द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।मामून अंसारी जिला ब्यूरो चीफ एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी