बहराइच 18 अक्टूबर। सहायक सम्भागीय अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि 19 अक्टूबर 2020 से सभी प्रकार के वाहनों का कोई भी कार्य यथा पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी, एचपीए पृष्ठांकन/निस्तारीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट एवं बीमा अद्यतन आदि कार्य बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्टेªशन प्लेट लगे नहीं सम्पादित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा के पश्चात् बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्टेªशन प्लेट लगे वाहनों पर प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
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