राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर )में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

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बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की दी गई जानकारी

गोंडा जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में आज राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा वर्चुवल मोड से किया गया ।
विधिक साक्षरता शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में निरूद्ध किशोर राज , समीर , दीनानाथ , मनीष व अनन्तराम को वर्चुवल मोड के माध्यम से विधिक जानकारी प्रदान की गयी । इसके साथ ही बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग -3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 15 , 21 ए , 24 , भाग 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 , 243 जी में बालकों के सुरक्षा हेतु उपबन्ध बताये गए हैं , इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी । इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) के प्रभारी अधीक्षक रमाशंकर कनौजिया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे ।

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