गर्भवती व दिव्यांग स्टाफ घर से करें काम, जानें केंद्रीय कर्मियों के लिए क्या हैं आदेश

समाचार एजेंसी न्यूज़ एसएम न्यूज़ के साथ 9889789714

महामारी कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 फीसद कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया गया है जो 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। इसके अनुसार दिव्यांग और गर्भवती महिला स्टाफ को आफिस आने से छूट दी गई है।केंद्र सरकार के अधिकारियों व सभी स्टाफ को अलग-अलग टाइम टेबल के अनुसार आफिस आना होगा। इसके लिए संबंधित विभाग को रोस्टर तैयार करना होगा ताकि आफिस में अधिक संख्या में लोग नहीं एकत्रित हों और काम भी सुचारू तरीके से हो सके।केंद्र की ओर से सोमवार को बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दी गई है।कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय सरकारी स्टाफ के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया गया है। केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि कोविड निषिद्ध (कन्टेनमेंट) क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों व कर्मियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट दी गई है, जब तक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं।

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