बिना अनुमति के प्रदर्शन किया तो होगी गैंगस्टर की कार्यवाई। एडीजी बरेली जोन ने जारी किए निर्देश,
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984
बच्चों को धरना प्रदर्शन में शामिल करना कानूनी जुर्म।
बदायूं। बिना अनुमति के किसी भी संगठन अथवा शरारती तत्वों द्वारा धरना प्रदर्शन पर पुलिस ने पूरी पाबंदी लगा दी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने यह निर्देश जारी किया है। ताकि अराजक तत्व धरना प्रदर्शन की आड़ में माहौल न बिगाड़ सकें। वहीं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है।
जोन के नौ जिलों की पुलिस के मुखिया एडीजी ने सोमवार को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। एसएसपी डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि सोशल प्लेटफार्मों के माध्यम से जानकारी हो रही है कि शुक्रवार 17 जून को कुछ संगठन महिलाओं व बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। जबकि पूुरे जोन में धारा 144 लागू है। ऐसे में बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी प्रदर्शन करना गैर कानूनी की हद में आएगा। एडीजी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ सीधे तौर पर एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज की जाएगी। जबकि इसके बाद इस अवैधानिक कृत्य में शामिल होने वालों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी होगी। धरना प्रदर्शन में बच्चों को शामिल करना भी अपराध है। नतीजतन वह एक्ट भी मुकदमे में शामिल रहेगा। जबकि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या बयान जारी करने पर भी कार्रवाई होगी।
एडीजी के निर्देश में यह भी जिक्र है। कि जोन की पुलिस हर स्थिति से निपटने को तैयार है। पर्याप्त पुलिस बल हर जिले में मौजूद है। ऐसे में खुराफात करके माहौल बिगाड़ने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आम जन से शांति व्यवस्था और सौहार्द का माहौल कायम रखने की अपील भी की है। एएसपी ने बताया कि निर्देश मिल चुका है और इसका पालन कराया जाएगा। किसी भी तत्व ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या निर्देशों को दरकिनार करने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) सहसवान- बदायूं 9719216984

