हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेशों का अनुपालन न करने पर सीजेएम ने प्रभारी निरीक्षक व एसओ कादरचौक को किया तलब।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984
बदायूं। सीजेएम ने हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेशों का अनुपालन न करने पर सदर कोतवाली इंस्पेक्टर डीएस धामा और एसओ कादरचौक वेदपाल सिंह को तलब कर व्यक्तिगत रूप से पांच और 11 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट इलाहाबाद में लंबित फौजदारी अपील सरकार बनाम नदीम में पॉक्सो एक्ट से संबंधित विपक्षी को नोटिस की तामील कराने का आदेश सीजेएम कोर्ट से एक अगस्त को इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा को प्राप्त कराया था कि दो अगस्त को न्यायालय में संबंधित व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त कराएं, पर इंस्पेक्टर ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में कोई भी आख्या प्रेषित नहीं की। सीजेएम ने नोटिस जारी करते हुए लिखा कि इंस्पेक्टर कोतवाली जानबूझकर कोर्ट के आदेश की तामील करने से बच रहे हैं, और उनका यह कृत्य न्यायालय की अवहेलना की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पांच अगस्त को इंस्पेक्टर डीएस धामा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके खिलाफ इस कृत्य के लिए पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई अमल में क्यों न लाई जाए। वहीं एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर अमल न करने के मामले में एसओ कादरचौक वेदपाल को 11 अगस्त को हाजिर होकर अपने बयान अंकित कराने का आदेश दिया है।
मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

