नैसर्गिक अधिकार के लिए स्वतंत्र हैं वृद्धजन: आदर्श श्रीवास्तव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मातृ पितृ सदन में लगाई चौपाल, बताए अधिकार

सुहेल अंसारी संवाददाता नगर बाराबंकी एसएम न्यूज़24टाइम्स 8081991270

बाराबंकी। जनपद न्यायाधीश रवीन्द्र नाथ दूबे के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को सफेदाबाद स्थित मातृ-पितृ सदन में वृद्धों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आदर्श श्रीवास्तव द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर बोलते हुए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया। उन्होंने बताया कि समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट के नाते वृद्ध मां बाप के प्रति उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले सामने आ रहे हैं। वृद्धों एवं मां बाप के अधिकारों तथा इस अवस्था में उनकी उचित देखभाल एवं कल्याण के लिए व्यापक कानूनी उपबंध किये गये है। जिसमें वे अपने बच्चों, बे-औलाद होने की दशा में सम्पत्ति के प्रस्तावित उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और प्रतिकूल दशा में वृद्धाश्रमों का आश्रय ले सकते हैं। साम्पत्तिक मामलों के अंतरण की दशा में लिखत को निरस्त कराने के लिए भी प्रार्थना पत्र देकर सम्पत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त निःशुल्क विधिक सहायता के उपबंधों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी दी गई। लोगों से विवाद को सुलह समझौते द्वारा लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए जाने के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर सचिव आदर्श श्रीवास्तव ने संस्था में रहने वाले बुजुर्गों को वरिष्ठ नागरिक से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया। संस्था के कर्मचारी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। मातृ-पितृ सदन के प्रबंधक द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर मातृ पितृ सदन के वृद्ध लोग लाभान्वित हुए और उनके द्वारा पुनः ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की अपेक्षा की गई। शिविर में सचिव आदर्श श्रीवास्तव के अतिरिक्त मातृ पितृ सदन के प्रबंधक कमलेश एवं अन्य कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मोहित कुमार वर्मा एवं अन्य लोग मौजूद थे।सुहेल अंसारी संवाददाता नगर बाराबंकी एसएम न्यूज़24टाइम्स 8081991270

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