जनपद में धारा 144 लागू

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

बदायूँ| जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन विजय कुमार सिंह ने आदेश दिए हैं कि आगामी माह नवम्बर ,दिसम्बर 2022 में गुरूनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा, मेला ककोड़ा, गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस-डे, नरेन्द्र देव जयंती, वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस आदि के त्यौहार मनाये जाने है तथा जनपद में आगामी तिथियों में विभिन्न परीक्षाओं के परिपेक्ष्य में कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं अपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक जातिगत, वर्गगत विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरस्ता, सद्भाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं जिसके कारण लोकशान्ति भंग हो सकती है। ऐसे जन विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाना आवष्यक है। इसलिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) बदायूँ , धारा 144 सीआरपीसी के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित किया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 1 नवम्बर से 26 दिसम्बर तक प्रभावी होगा तथा उक्त आदेश की अवहेलना भा0दं0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984

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