बिसौली। पराली जलाने की गूगल मैप के अनुसार मिली जानकारी पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों के स्थलीय सत्यापन में पराली जलाने का मामला पकड़ में आया। सत्यापन के समय कृषक यशपाल पुत्र दिलीप निवासी ग्राम पेपल खेत में फसल के अवशेषों को जला दिया था। फसल अवशेष जलाने पर किसान से ₹2500 जुर्माना वसूला गया। इधर तहसीलदार विजय कुमार शुक्ला ने बताया 2 एकड़ से कम भूमि पर फसल अवशेष जलाने पर ₹2500, दो एकड़ से 5 एकड़ के बीच ₹5000 और 5 एकड़ से अधिक होने पर ₹15000 प्रति घटना का अर्थ दंड लगाया जाएगा। श्री शुक्ला ने बताया यदि किसी किसान के खेतों में दो बार अवशेष जलाने की घटना होती है, तो उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से भी वंचित किया जा सकता है। श्री शुक्ला ने किसानों से पराली जलाने से बचने और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देने की अपील की। ताकि परली जलाने से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। इस दौरान हल्का लेखपाल राजेश कुमार सिंह उपस्थिति रहे।
Related Posts