बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा दो अदद लाइसेंसी बन्दूक को आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कराया गया-

नेवाज अहमद अंसारी विशेष संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

बाराबंकी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में बाराबंकी पुलिस द्वारा लाइसेंसी बन्दूक का दुरूपयोग करने/ लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में लाइसेंसी बन्दूक का दुरूपयोग करने/ लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अभियुक्त छोटे लाल वर्मा स्व0 सर्वजीत निवासी चंदनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी के विरूद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 381/2022 धारा 34/307/429/30 भादवि व थाना असन्द्रा पर अभियुक्त फूलबख्श सिंह पुत्र शमसेर सिंह निवासी पलौली थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2022 धारा 34/302/352/323 भादवि व 27/30 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित दो अदद लाइसेंसी बन्दूक को चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में थाना रामनगर व थाना असन्द्रा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कराया गया।
शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-
1. लाइसेंस धारक छोटे लाल वर्मा स्व0 सर्वजीत निवासी चंदनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी की लाइसेंसी एक नाली बन्दूक एसबीबीएल गन 2. लाइसेंस धारक फूलबख्श सिंह पुत्र शमसेर सिंह निवासी पलौली थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी की लाइसेंसी बन्दूक एसबीबीएल गन

नेवाज अहमद अंसारी विशेष संवाददाता एसएम न्युज24 टाइम्स बाराबंकी

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