कोर्ट ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बदायूं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने व दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिए है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया कि छह जुलाई 2023 की रात दो बजे उनकी बेटी (15) घर से लापता हो गई थी। बेटी को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा।उन्हें जानकारी मिली कि बेटी को गांव का ही धलेंद्र उर्फ धनेंद्र और देवेंद्र बहला फुसला कर अगवा कर ले गया है।
इस मामले में पुलिस ने नौ सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज की।इसके बाद पुलिस को किशोरी मिल गई। आरोपी उसे नोएडा ले जाकर एक कमरे में रखा।जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट में धलेंद्र के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसला कर अगवा करने व दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चला। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी धलेंद्र को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
*मुकीम अहमद अंसारी ब्यूरो चीफ एसएम न्युज 24 टाइम्स बदायूं*

