कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर चार दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

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एटा। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी के आदेशानुसार जनपद में कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए 17 मई की प्रातः 07 बजे तक कोरोना कफ्यू लागू किया गया। कोरोना कर्फ्यू का सम्पूर्ण जनपद में शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए।

जनपद स्तर पर जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद में मेडीकल दवा, सर्जिकल की दुकानें 24 घण्टे खुलने के निर्देश दिए गए। वहीं कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी, फल, दूध, किराना, खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं की दुकानें प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलने के एवं उचित दर विक्रेता की दुकानें प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलने के निर्देश दिए गए।

इन दुकानों के अतिरिक्त अन्य दुकान स्वामियों द्वारा दुकाने खोले जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा शहर में भ्रमण कर पोस्ट ऑफिस रोड पर जायजा लिया। इस दौरान चार दुकानदारों जिसमें फोटो स्टेट व अन्य कार्य, फर्नीचर वक्सा कार्य, फोटो स्टेट व हेयर सेलून की दुकानें खुली मिलने पर संबंधित दुकान स्वामी के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोले जाने पर एफआईआर की कार्यवाही करने हेतु कोतवाली नगर प्रभारी को निर्देश दिए हैं।

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