अम्बेडकरनगर क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 34 आलमपुर शेखपुर की दोबारा मतगणना कराने का आदेश जनपद न्यायाधीश ने दिया है। मामला टांडा तहसील क्षेत्र के गत दो मई को हुए क्षेत्र पंचायत चुनाव की मतगणना का है।
निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष एवं टांडा तहसील क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी कपिल देव वर्मा की पत्नी राधा वर्मा जनपद न्यायाधीश की अदालत में चुनाव याचिका दायर कर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी को विपक्षी संख्या एक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी को विपक्षी संख्या दो एवं निर्वाचन अधिकारी विकासखंड टांडा (आरओ) को विपक्षी संख्या तीन बनाया। कहा कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 34 आलमपुर शेखपुर की प्रत्याशी थी और चुनाव निशान आटा चक्की था। विपक्षीगण राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं प्रावधानों के तहत निष्पक्ष चुनाव कराया गया। मतगणना की कार्यवाही गत दो मई को सुबह आठ बजे शुरू हुई और चार मई को समाप्त हुआ। आरोप है कि आरओ ने कर्मचारियों की मिलीभगत से विपक्षी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वादिनी के पक्ष में पड़े मतों को विपक्षी विजई प्रत्याशी के मतों की गणना में गलत तरीके से जोड़ दिया। मामले की शिकायत आरओ से करने के बाद पुन: मतगणना रंजिश के चलते नहीं कराया गया। मामले की गंभीरता एवं वादिनी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने राधा वर्मा की ओर से प्रस्तुत चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए विपक्षीगणों को आदेशित किया कि सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत निष्पक्ष पुन: मतगणना कराएं।
पत्रकार आशीष सोनी अंबेडकरनगर
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