श्रम विभाग बदल रहा श्रमिकों की किस्मत: मयंक सिंह सहायक श्रमायुक्त श्रमिकों की लाभान्वित योजनाओं का कर रहे प्रचार प्रसार
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489
बाराबंकी। श्रमिकों को खुशहाली की ओर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने की योजना बनाई है। श्रम योजनाओं में पंजीकृत श्रमिक इन योजनाओं का लाभ श्रमिक ले सकेंगे। शासन के निर्देश पर श्रम विभाग श्रमिकों को योजनाओं के लाभ के संबंध में जानकारी दे रहा है। ग्रामीणांचल और शहरों में योजना से संबंधित पंफलेट बंटवाए जा रहे हैं। सहायक श्रमायुक्त मयंक सिंह ने बताया, वेल्डिंग, बढ़ई, कुंआ खोदने, रोलर चलाने, छप्पर डालने का कार्य करने, राजमिस्त्री, प्लंबरिंग, लोहार, मोजैक पालिस, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई, इलेक्ट्रिक वर्क, सुरंग निर्माण समेत अनेक कार्य करने वाले श्रमिकों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को दुर्घटना सहायता, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार, मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन समेत तमाम योजनाओं का विभाग द्वारा श्रमिकों को मिलेगा। इसके लिए जिला श्रम कार्यालय से 20 रूपए में पंजीकरण फार्म प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रमिक को 20 रुपये का अंशदान जमाकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। निर्माण श्रमिक एक साथ 60 रूपए तीन वर्ष का अंशदान जमा करा सकते है। पंजीयन के समय आधारकार्ड, पासपोर्ट सइज फोटो एवं आधार लिंक बैंक पासबुक आवश्यक है। ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं और पंजीकरण के समय पिछले 12 महीनों में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, इसका लाभ ले सकता है। इस बारे में सहायक श्रमायुक्त मयंक सिंह ने बताया कि श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभाग कार्य कर रहा है।
मामुन अंसारी जिला ब्यूरो बाराबंकी(एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)9044641489

