मसौली पुलिस ने मार्फीन तस्कर गैंगस्टर एक्ट के अपराधी के 6 लाख रुपए कीमत के भूखंड को कुर्क किया

अवधेश कुमार वर्मा संवाददाता बाराबंकी

जैदपुर बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे मसौली पुलिस ने मार्फीन तस्कर गैंगस्टर एक्ट के अपराधी के 6 लाख रुपए कीमत के भूखंड को कुर्क किया गया।
बताते चले मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम बांसा निवासी मार्फीन तस्कर इकराम पुत्र अब्दुल हक जो गांव के ही अदनान पुत्र् इरशाद व इसराक पुत्र जमशेद के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर बीते 5 _ 6 वर्षो से अपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है इस दौरान इकराम ने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं के नाम पर अर्जित की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 06 लाख रुपये को थाना रामनगर पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया था। गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह , प्रभारी निरीक्षक रामनगर रत्नेश पाण्डेय, नायब तहसीलदार उमेश कुमार तिवारी, हल्का लेखपाल राजेश तिवारी ने मुनादी कराकर उक्त भूखंड को कुर्क करने की कार्यवाही की।

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