माफ कर दीजिए, जुर्माना नहीं दे पाऊंगा; केजरीवाल के लिए याचिका दायर करने वाले ने सीखा ‘सबक’

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस याचिकाकर्ता को माफी दे दी जिस पर पिछले महीने 75 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ दायर सभी आपराधिक केसों में ‘असाधारण अंतरिम जमानत’ देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया था। कोर्ट ने माफीनामा स्वीकार करते हुए जुर्माने से छूट दे दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि कानून के छात्र ने अपनी गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। कोर्ट ने आदेश में कहा, ‘आज याचिकाकर्ता ने बिना शर्त माफीनामा पेश किया। इसे देखते हुए 75000 जुर्माने को माफ किया जाता है।’ यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के कुछ दिनों बाद आया है जिसके तहत देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस लॉ स्टूटेंड को राहत दी है जिस पर अप्रैल महीने में जुर्माना लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने अब माफी की मांग करते हुए अदालत से कहा कि उसने फैसले को पढ़ने के बाद सबक सीख लिया है। लॉ स्टूटेंड ने माफी की मांग करते हुए याचिका में कहा था कि वह निम्न मध्यम वर्ग से आता है और जुर्माना भरने की क्षमता नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उसकी याचिका खारिज कर दी थी बल्कि जुर्मना भी लगा दिया था।

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