नए भारत के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जनपद बदायूं में बीएनएसएस धारा 64 के अंतर्गत पहला अपराध थाना कादर चौक में दर्ज

रिपोर्ट- मुकीम अहमद अंसारी

बदायूं। नए भारत के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएसएस के अंतर्गत जनपद बदायूं के थाना कादर चौक में एक महिला ने पुत्री के साथ जबरन व्यभिचार करने का मामला धारा 64 के अंतर्गत आरोपी को नामजद करते हुए दर्ज कराया है।
गौर तलब है वर्ष 2016 के बाद से प्राथमिकी को कंप्यूटर के जरिए सीसीटीएनएस नामक पोर्टल के जरिए पंजीकृत किया जाता था ।प्राथमिकी पंजीकृत होने के बाद यूपी कोप एप से प्राथमिकी को कहीं भी देखा जा सकता था। अब देश में केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई वर्ष 2024 से नए कानून लागू करने के बाद भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023बीएनएसएस के तहत अपराध पंजीकृत किए जाने के आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए हैं। देश में एक जुलाई को तीन नए कानून लागू हुए हैं कुछ कानून में फेरबदल हुआ है तो वही अंग्रेजी शासन से लागू पुराने कानून में बदलाव तथा कुछ कानून कम किए गए हैं देश में नए कानून लागू होने से तुरंत न्याय में मदद मिलेगी।
जानकारी के मुताबिक थाना कादर चौक क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम निवासी महिला ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री 1 जुलाई की रात 7:45 पर पड़ोसी अवले हसन पुत्र हिंललू के घर टॉर्च लेने के लिए गई थी की मौका पाकर उपरोक्त अवले हस ने मेरी पुत्री को जबरन पकड़कर अपने कमरे में ले गया जहां उसने उसके साथ जबरन व्यभिचार किया मेरी पुत्री जब चीखी चिल्लाई तो मैं कई लोगों के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गई हम लोगों को देखकर आरोपी अवले हसन भागने में सफल हो गया। पीड़िता की मां के प्रार्थना पत्र पर थाना कादर चौक पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता2023 बीएनएसएस के अंतर्गत अपराध संख्या 225 धारा 64 के अंतर्गत जनपद बदायूं के थाना कादर चौक में नए भारत के नए कानून मैं पहला अपराध पंजीकृत किया गया।

रिपोर्ट- मुकीम अहमद अंसारी

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