बाराबंकी। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आदर्श सिंह द्वारा जनपद में बहने वाली समस्त नदियों, जलधाराओं में 01 जून से 31 अगस्त तक बाड़े लगाने एवं मछलियों की शिकारमाही को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। 01 जून से 31 अगस्त 2021 तक नदियों एवं बहती जलधाराओं में बाड़े लगाने एवं मछली की शिकारमाही करते पकड़े जाने पर नाव-जाल आदि जब्त करके दोषी व्यक्ति, व्यक्तियों के विरूद्ध फिशरीज एक्ट की धारा-6 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
अब्दुल मुईद सिटी-रिपोर्टर (एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स) 9936900677

