गैंगेस्टर की 43 लाख की संपति को प्रशासन ने किया कुर्क
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
बाराबंकी। अवैध गौकशी व गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया व उनके सहयोगियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई। जिसमें कस्बे में स्थित 43 लाख 13 हजार 560 रुपए अनुमानित लागत के एक मकान एक दो पहिया वाहन, एक चार पहिया वाहन कमर्शियल पिकअप मैक्स गाड़ी को सील कर दिया गया। शासन द्वारा की गई इस प्रक्रिया के दौरान तहसीलदार सीओ सहित कई थानों की फोर्स मौजूद थी। कस्बा फतेहपुर के मुहल्ला नालापार दक्षिणी निवासी मोहम्मद रईस पुत्र मोहम्मद अहमद उर्फ मोहम्मद अनवर गोकशी व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त था। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में करीब गैंगेस्टर एक्ट के साथ अनेक मुकदमे दर्ज हैं। न्यायालय जिला अधिकारी धारा 14 (।) गिरोह बंद व असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसी क्रम में शनिवार को कस्बे के मोहल्ला नालापार दक्षिणी निवासी गैंग लीडर मो0 रईस पुत्र मो0 अहमद उर्फ मो0 अनवर व थाना मसौली निवासी मोहम्मद उस्मान पुत्र अली अहमद उर्फ चुन्ना द्वारा गोकशी पर अवैध धन उपार्जन से मोहम्मद रफी द्वारा प्लाट पर मकान का निर्माण कराया गया, तथा मो0 उस्मान द्वारा मोटरसाइकिल, वाह पिकअप वाहन अर्जित कर संपत्ति बनाई गई है। उसको गैंगेस्टर एक्ट के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किए जाने की प्रक्रिया डुग्गी पीटकर की गई। इस संबंध मे तहसीलदार राहुल सिंह ने बताया, एक मकान एक दो पहिया वाहन वह एक कमर्शियल पिकअप वाहन की कुर्की की गई है। इस मौके पर सीओ योगेंद्र कुमार, थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे, बड्डूपुर कोतवाल शिखा सिंह, मोहम्मदपुर खाला कोतवाल रामकिशोर राणा समेत काफी संख्या में पुलिस बल तैनात था।
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