मारफीन तस्करों की 04 करोड़ 62 लाख की अचल संपत्ति कुर्क

नेवाज अंसारी संवाददाता एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)7268941211

बाराबंकी। जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले दो शातिर मारफीन तस्करो पर गाज गिराते हुए तस्करों की लगभग 04 करोड़ 61 लाख 87 हजार रूपये की अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है। थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण मो0 रिजवान पुत्र जुमई निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी एवं इसरार उर्फ कचल्ले पुत्र चौधरी अली नसीर उर्फ मो0 नसीम निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध कारोबार से किये गये धनोपार्जन से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गई। जिला प्रशासन एवं बाराबंकी पुलिस द्वारा उक्त अचल सम्पत्ति रिजवान पुत्र जुमई की जैदपुर बाईपास स्थित 03 भूखण्ड कीमत लगभग 1,52,00,000/रुपये, ग्राम टिकरा उस्मा स्थित 02 भूखण्ड कीमत लगभग 44,22,241/रुपये, ग्राम मगरवल स्थित 02 भूखण्ड कीमत लगभग 93,64,755/रुपये, ग्राम टिकरा उस्मा स्थित मकान कीमत लगभग 50,00,000/रुपये, जैदपुर बाईपास स्थित दुकानें कीमत लगभग 70,00,000/रुपये व इसरार उर्फ कचल्ले के ग्राम टिकरा मुर्तज़ा स्थित 02 मकानों कीमत लगभग 52,00,000/रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके के तस्करो में हड़कंप मच गया है।नेवाज अंसारी संवाददाता एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)7268941211

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