बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने छेड़छाड़ व पॉक्सो अधिनियम में एक अभियुक्त को 4 वर्ष की कैद व 7000 रुपए अर्थ दंड भुगतने की सजा सुनाई। गुरूवार को विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह व अनूप मिश्रा ने बताया कि कोतवाली रामसनेहीघाट क्षेत्र के एक ग्राम की किशोरी 18 जनवरी 2016 को अपनी बड़ी मम्मी व चचेरी बहन के साथ खेत गई थी। तभी गांव के ही मनोज रावत ने उसे अकेला पाकर और कपड़े से मुंह बंद कर छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर घर की महिलाएं दौड़ी तो उसे छोड़ कर भाग गया। फिर तो समय गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 4 वर्ष की कैद व 7000 जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।नेवाज अंसारी संवाददाता एस0एम0 न्यूज 24 टाइम्स)7268941211
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