अरविन्द यादव हत्याकांड के 8 आरोपियों को आजीवन कारावास
बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500
बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट उमेश चन्द्र पाण्डेय ने वर्ष 2014 में कस्बा बंकी में हुये अरविन्द यादव हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए आठ आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास व प्रत्येक को 75 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। अभियोजन कथानक का उल्लेख करते हुए एडीजीसी रामजस सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली नगर के कस्बा बंकी निवासी वादी पुरुषोत्तम यादव ने पुलिस में तहरीर देकर कहा था कि 11 जनवरी 2014 को सपा की ओर से नए साल की बधाई वाली होर्डिंग्स लगाई जा रही थी। उसी समय बंकी निवासी रिशू जायसवाल अपने साथियों के साथ आकर होर्डिंग फाड़कर विवाद किया था तथा उल्टे एफआईआर भी दर्ज कराई थी जब कि वादी की ओर से इस मामले की एफआईआर नही दर्ज की गई थी। काफी प्रयास के बाद एफआईआर दर्ज हो सकी थी। 15 जनवरी 2014 को दोपहर वादी के भाई अरविंद यादव, उनके साथी प्रदीप यादव, अंशू व सोनू यादव बंकी बाजार गये थे उसी वक्त रिशू जायसवाल ने अपने साथियों के साथ अरविन्द यादव को घेरकर उन पर गोलियां चलाई थी जिससे वे मरणासन्न हो गये थे। अस्पताल ले जाते समय ही अरविंद यादव की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में रिशू उर्फ रितेश जायसवाल, मनोज जायसवाल, दानिश किदवई, नीरज गौतम, पंकज वर्मा, राहुल वर्मा, शशिकांत व अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ टोनी को आरोपी दर्शा कर आरोप पत्र अदालत पर भेजा था। न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर उक्त आठ आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देकर प्रत्येक को 75 हजार रुपये अर्थ दण्ड व आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। बाराबंकी: रिपोर्ट शमीम अंसारी: एसएम न्यूज24टाइम्स 9415526500

