ककराला कांड के आरोपियों पर रासुका लगाने के मामले में कल शुक्रवार लखनऊ में सुनवाई, डीएम व एसएसपी ने रखा अपना पक्ष 

मुकीम अहमद अंसारी

पुलिस की कार्रवाई में नहीं बचेंगे साजिशकर्ता,

बदायूं। ककराला कांड के चार आरोपियों पर रासुका लगाने की संस्तुति के लिए शुक्रवार को सलाहकार बोर्ड लखनऊ में सुनवाई हुई। चारों आरोपियों ने बोर्ड में अपना प्रत्यावेदन दिया था। उनके प्रत्यावेदन पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान डीएम मनोज कुमार और एसएसपी डॉ. ओपी सिंह लखनऊ पहुंचे और बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखा। 11 जनवरी को अलापुर पुलिस ने ककराला कांड के चार आरोपी वसीम, यूनुस शाह और उसके दो बेटे रहीस व यूसुफ पर रासुका लगाने की संस्तुति की थी। एक दिन पहले पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल में जाकर नोटिस तामील करा दिया था। इस मामले में 28 नामजद और 300 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें अब तक 45 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है।

इस पूरे कांड के लिए वसीम, यूनुस शाह, रहीस और यूसुफ को मुख्य आरोपी माना गया। हालांकि यूनुस शाह का तीसरा बेटा रेहान भी इस कांड में नामजद है लेकिन पुलिस के मुताबिक उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इससे पुलिस ने रेहान पर रासुका नहीं लगाई। इस कांड के दौरान तीनों आरोपी पिता-पुत्र ने रेहान को सड़क पर लाकर लिटा दिया था। उनके उकसाने पर लोग बेकाबू हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिससे यह पूरा बवाल हो गया। इससे थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को मुख्य आरोपी मानते हुए रासुका लगाने की संस्तुति की। बाद में एसएसपी डॉ. ओपी सिंह और डीएम मनोज कुमार की ओर से संस्तुति कर फाइल हाईकोर्ट भेज दी गई। इस संबंध में चारों आरोपियों ने सलाहकार बोर्ड में अपना प्रत्यावेदन किया था। इस संबंध में शुक्रवार को लखनऊ में सुनवाई हुई। इससे डीएम मनोज कुमार और एसएसपी डॉ. ओपी सिंह लखनऊ पहुंचे। उन्होंने बोर्ड में अपना-अपना पक्ष रखा है। डीएम ने बताया कि सुनवाई हुई है। बाकी ये न्यायालय से जुड़ा मामला है।

इस कांड में भले ही पुलिस ने चारों को मुख्य आरोपी बनाया है लेकिन इसका मुख्य साजिशकर्ता डोडा तस्करी में पकड़े जा चुके नजमुल और अमजद को माना है। हालांकि दोनों आरोपी हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले चुके हैं, लेकिन पुलिस उन्हें साजिशकर्ता मानते हुए विवेचना कर रही है। उनके अलावा पूर्व विधायक मुस्लिम खां के तीनों बेटे और उनके भांजे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है।

 

*मुकीम अहमद अंसारी संवाददाता (एसएम न्युज24 टाइम्स) बदायूं 9719216984*

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